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Sunday, 22 April 2012

दहेज उत्पीडित पति !


दहेज उत्पीडित पति ! PDF Print E-mail

Written by Jaipur Patrika   
Wednesday, 29 April 2009 13:59

जयपुर। दहेज प्रताडना से जुडे मामलों में हमेशा से ही पत्नी ससुरालवालों की प्रताडना झेलती आ रही है। इससे उलट शहर के एक युवक ने अपनी पत्नी व ससुराल वालों पर उसे परेशान करने तथा षड्यंत्रपूर्वक दहेज देने का आरोप लगाते हुए अदालत में परिवाद दायर किया है। सी-स्कीम निवासी चन्द्रबदन शर्मा की ओर से दायर परिवाद पर शहर की एक अधीनस्थ अदालत ने मंगलवार को मामला दर्ज करने के आदेश सुनाए।
न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-ग्यारह जयपुर शहर ने परिवाद को अशोक नगर थानाधिकारी को भिजवाते हुए मामला दर्ज करने तथा उसकी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। परिवाद में चन्द्रबदन ने दौसा निवासी ससुर सत्यनारायण पुरोहित, सास पुष्पा पुरोहित, साले कपिल व विकास पुरोहित व पत्नी ऋतु को अभियुक्त बनाया है। अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने अदालत में पेश परिवाद में बताया कि वर्ष 2006 में वैवाहिक रिश्ता तय होने पर परिवादी ने ससुरालवालों को स्पष्ट कह दिया था कि विवाह में उसे कोई सामान नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी सगाई व विवाह में ससुरालवालों ने दहेज के तौर पर सामान देना चाहा, लेकिन प्रार्थी ने लेने से इनकार कर दिया।
शादी के कुछ दिनों बाद ससुराल वाले दहेज के सामान को प्रार्थी के घर रखकर चले गए। बाद में ससुराल वाले प्रार्थी को अपने पिता का मकान ऋतु के नाम करवाने या अलग मकान दिलवाने के लिए परेशान करने लगे। ससुराल वालों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर दहेज का सामान दिया है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-तीन के तहत अपराध है।
उधर, पत्नी ऋतु ने भी पति चन्द्रबदन शर्मा व उसके परिजनों पर दहेज प्रताडना व घरेलू हिंसा अधिनियम में मामला दर्ज करवा रखा है।

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