| दहेज देने वाले भी रहें खबरदार |   |   |   | 
| Written by राजेश चौधरी | 
| Monday, 01 March 2010 17:16 | 
| नई    दिल्ली।।
             दहेज निरोधक    कानून का    इस्तेमाल कम    होने के कारण    
ही दहेज से    संबंधित    मामलों में    बढ़ोतरी हुई    है। जानकारों     
का कहना है कि    अगर 1961 में बना    दहेज निरोधक    कानून का सही    
तरीके से पालन    किया जाए तो    दहेज जैसी    कुरीतियों पर    काफी हद तक 
   अंकुश लगेगा    क्योंकि इस    कानून के तहत न    सिर्फ दहेज    लेना 
जुर्म है    बल्कि दहेज    देना भी जुर्म    है। समाज में दहेज जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए 1961 में कानून बनाया गया। हालांकि बाद में आईपीसी में संशोधन कर धारा-498 ए बनाया गया जिसके तहत पत्नी को प्रताडि़त करने के मामले में सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही लड़की का स्त्रीधन रखने के मामले में अमानत में खयानत का केस दर्ज करने का प्रावधान है। कानूनी जानकार बताते हैं कि दहेज निरोधक कानून की धारा-8 कहती है कि दहेज देना और लेना दोनों ही संज्ञेय अपराध हैं। इसमें धारा-3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल कैद का प्रावधान है। साथ ही कम से कम 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। धारा-4 के मुताबिक दहेज की मांग करना जुर्म है। सीनियर क्रिमिनल लॉयर रमेश गुप्ता ने बताया कि शादी से पहले भी अगर लड़के वाले दहेज मांगते हैं, तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। जुर्म साबित होने पर 6 महीने से दो साल तक कैद की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर डी. बी. गोस्वामी का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों की छानबीन के दौरान काफी सजग रहने की जरूरत है। अगर एक पक्ष दहेज देने की शिकायत करता है तो निश्चित तौर पर पुलिस दहेज प्रताड़ना या दहेज निरोधक कानून के तहत दूसरे पक्ष के खिलाफ दहेज लेने का केस दर्ज करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर रेकॉर्ड में दहेज देने की बात हो तो लड़की पक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह कानून नेहरू जी के जमाने में बना था, मकसद था समाज में बदलाव हो। लेकिन इसके बावजूद पुलिस एकतरफा कार्रवाई करती है और इसका दुरुपयोग होता रहा है। क्या है स्त्रीधन शादी के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिया गया हो वह स्त्रीधन कहलाता है और उस पर लड़की का पूरा अधिकार है। लड़के और लड़की दोनों को कॉमन यूज के लिए भी जो फर्नीचर, टीवी अथवा अन्य आइटम दिया जाता है वह भी कई बार स्त्रीधन के दायरे में रखा जाता है। उस पर लड़की का पूरा अधिकार है और वह दहेज के दायरे में नहीं आता। क्या है दहेज सामग्री शादी के वक्त लड़के को दिए जाने वाले आभूषण, गाड़ी अथवा कैश के अलावा जो भी चीजें मांगी जाएं, वह दहेज कहलाती हैं। | 
 

 
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